Thursday, June 19, 2025
spot_img
HomeINDIAरेलवे के नियमों के अनुसार जनरल टिकट पर यात्रा करने के लिए...

रेलवे के नियमों के अनुसार जनरल टिकट पर यात्रा करने के लिए जानें क्या हैं जरूरी बातें

रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना 2.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं. अगर कोई तीज-त्योहार हो तो ट्रेनों में टिकट Train Ticket Cancel Refund मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है. रोजमर्रा में कई यात्री ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रेन छूट भी जाती है. लेकिन ऐसे में क्या टिकट बेकार हो जाता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, सब चीज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेनसे सफर कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता. अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है.

रिजर्वेशन वाला टिकट है तो?
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें.

TDR फाइल करने का तरीका
अगर ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल करना होगा. अगर टिकट काउंटर से लिया गया था तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा. रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा. अगर टिकट ई-टिकट है तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा.

टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम क्या हैं?
रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता. अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी. 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी. वेटिंग लिस्ट और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments